मुख्यमंत्री जन आवास योजना

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आवंटन सूची जारी

सीएम जन आवास योजना के
अंतिम चरण में अनुमोदित किए जाने वाले मकान

हमारा एकमात्र लक्ष्य सुनहरा सुरक्षित आपका भविष्य

श्रेष्ठ लोकेशन

राजस्थान की सबसे बड़ी कॉलोनी मानसरोवर के समीपस्थ

राजस्थान सरकार द्वारा

रजिस्ट्रशन मे छूट, टैक्स मे छूट

आवंटन
आवंटन लौटरी के द्वारा
✅ आवेदन समाप्त
✅ आवंटन की तिथि – 21 Nov 2024
✅ केन्द्रीय व राज्य कर्मचारियों, कॉर्पोरेट्स एवं प्रवासी राजस्थानवासियों के लिए 
      2 लाख रुपये तक की विशेष छूट।
 
 

Project Gallery

चयनित आर्किटेक्ट द्वारा श्रेष्ठतम डिज़ाइन



CMJAY SALEABLE AREA – 767.10 sq ft
TOTAL AREA OF FLAT – 1384.84 sq ft
CMJAY SALEABLE AREA – 1263.53 sq ft

J Park योजना एक अद्वितीय आवासीय इमारत है जो निम्नलिखित विशेषताओं को प्रदान करती है:

स्थल: “जे पार्क परियोजना” मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत, मानसरोवर एक्सटेंशन, जयपुर में विकसित किया जा रहा है।

इमारत: इस परियोजना में G+4 की एक अलग क्लब हाउस की इमारत है,और दो G+14 के आवासीय टावर्स हैं जिसमे कुल 348 फ्लैट्स हैं जो विभिन्न आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

ग्राउंड फ्लोर सुविधाएँ:
– ओपन और कवर्ड पार्किंग
– मंदिर
– फाउंटेन
– साइक्लिंग ट्रैक, जो परियोजना के चारों ओर घूमती है।

पोडियम गार्डन: इसमें बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा हरित भरा पोडियम गार्डन है, और बड़ों के लिए आराम करने का भी स्थान है, जो निवासियों को शांति और हरियाली से भरपूर माहौल प्रदान करता है।

रूफटॉप सुविधाएँ:
– स्काई वॉक
– कबाना
– छत के सिटआउट क्षेत्र
– टेनिस कोर्ट
– स्विमिंग पूल

क्लब हाउस सुविधाएँ:
– ग्राउंड फ्लोर पर 11 व्यावसायिक दुकानें उपलब्ध हैं, जो निवासियों के दैनिक उपयोग की चीजे आसानी से प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
– 1st फ्लोर पर समुदाय हॉल है, जिसे निवासियों के द्वारा किसी भी पार्टी या शादी के लिए स्थान प्रदान किया गया है।
– 2nd फ्लोर पर संगीत कक्ष, नृत्य कक्ष, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, बच्चों के सोने का स्थान, और डे केयर की सुविधा प्रदान की गई है।
– 3rd फ्लोर पर योग, एयरोबिक्स, जिमनेसियम, पिलेट्स स्टूडियो, स्टीम और स्पा रूम्स की सुविधाएं मौजूद हैं।
– 4th फ्लोर पर डबल हाइट इंडोर गेम्स एरिया और बैडमिंटन कोर्ट मौजूद हैं।
– टॉप फ्लोर पर मल्टी स्पोर्ट्स एरीना, जो आरोग्यपूर्ण और सक्रिय जीवनशैली को प्रोत्साहित करती है।
यह विशेषताएं जे पार्क योजना को एक सामर्थ्यशाली आवासीय इमारत बनाती हैं और निवासियों को आरामदायक और आनंददायक रहने का अनुभव प्रदान करती हैं।

  • आवेदक की आयु आवेदन तिथि को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
  • किसी संस्था/ कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
  • वेतनभोगी आवेदकों को अपने नियोक्ता द्वारा प्रमाणित आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा व गैर वेतनभोगी (स्व-रोजगार) आवेदकों को तहसीलदार/ मुनिसिपल ऑफिसर/ एसडीओ अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा स्व-सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निवास के पते का प्रमाण यथा पैन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक, अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेजात में से स्व-हस्ताक्षरित/ सत्यापित दस्तावेज की प्रति संलग्न करनी होगी।
  • आवेदन पत्र में आवेदक के द्वारा दिये गये पर ही पत्र व्यवहार किया जावेगा।
  • आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदनकर्ताओं को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें।

आवेदकों को यदि समूह (Bulk Booking) आवासों की मांग हो तो आवासों की उपलब्धानुसार समूह में आवंटन किया जा  सकेगा। 

शारीरिक रूप से विकलांग एवं वरिष्ठ आवेदकों को भू-तल एवं प्रथम तल पर आवास आरक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी।

  • वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन फार्म के लिंक पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने मुख्यमंत्री जन आवास योजना का एक फार्म आयेगा।
  • इस फार्म में दी गई समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें एवं सब्मिट बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपके द्वारा भरी गई जापकारी का विवरण आएगा, उसे चैक करके Pay Now पर क्लिक करें।
  • Pay Now पर करने के बाद आप अपना भुगतान Card, Bank, UPI, या Wallet किसी भी माध्यम से कर सकते है।
  • यदि आपका भुगतान हमारे पेमेंट गेटवे के माध्यम से सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो पा रहा है, तो कृपया नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके UPI भुगतान करें और हमारे अधिकारी से 9358150067 पर संपर्क करके अपने भुगतान की पुष्टि करें।
  • आप डी0डी0 एवं NEFT/RTGS के माध्यम से भुग कर नीचे दिए गए पते पर काॅरियर करें। , Jaipur, Rajasthan – 302020
  • आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु प्रयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का निर्माण नहीं करा सकेगा एवं अन्य कोई अनाधिकृत/ वाणिज्यिक उपयोग कर सकेगा। किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर विकासकर्ता/ फर्म द्वारा नोटिस जारी कर एवं सुनवाई के उपरांत आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे।
  • निर्धारित अवधि में विकायकर्ता/ फर्म के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार लाॅटरी में सम्मिलित किया जायेगा एवं लाॅटरी में सफल आवेदकों की सूची विकासकर्ता/ फर्म द्वारा जारी की जायेगी।
  • आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना विकासकर्ता/ फर्म के पते पर देगा। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदन को प्राप्त नहीं होने की दशा में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छाया प्रतियों के साथ वरीयता क्रम/ फार्म क्रमांक अवश्य लिखें। विकासकर्ता/ फर्म द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारिता के पश्चात् ही परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में विकासकर्ता/ फर्म से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करनी होगी।
  • आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा किये गये पत्राचार तथा उनकी प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त होने के लिये विकासकर्ता/ फर्म के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क में रहना होगा।
  • आय वर्गानुसार परिवार में पति-पत्नि एवं आश्रित में से कोई एक आवेदक ही आवास आवंटन हेतु पात्र होगा।
  • विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवास का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्रेषित करने पश्चात् आवास का कब्जा लेने में विलम्ब करने पर आवंटी द्वारा रख-रखाव शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • आवंटन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बधों/परिपत्रों के तहत होगा। विकासकर्ता/ फर्म नियमों, आदेशों एवं परिपत्रों के परिपेक्ष में आवंटन नियमों में परिवर्तन करने के लिये पूर्णतः सक्षम होगी और ये पंजिकृत आवेदकों/ आवंटियों के लिये पूर्णतया लागू होगें। 
  • आवेदन राशि ऑनलाइन, चैक एवं डी.डी. द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। किसी प्रकार का कोई नगद लेन-देन स्वीकार्य नहीं होगा। विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य के अलावा किसी भी व्यक्ति या प्रतिनिधि को किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिये अधिकृत नहीं किया गया है।
  • फ्लैट का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में फ्लैट में निवास करना अनिवार्य होगा।
  • लाॅटरी द्वारा जो भी फ्लैट आवंटित होंगा, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
  • जन आवास योजना के प्रावधानों में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के प्रावधान लागू होंगे।
  • परियोजना से सम्बधिंत सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस, लिफ्ट), बगीचें, पार्किंग, सामुदायिक भवन एवं पानी, बिजली, सीवरेज, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड सोसाइटी)/ कम्पनी द्वारा निर्धारित संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस बाबत फ्लैट का कब्जा लेने से पूर्व विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित राशि जमा करवानी होगी, जो कि सोसायटी के गठन होने पर सोसायटी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जावेगी। भविष्य में सोसायटी द्वारा रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा करानी होगी। रख-रखाव का खर्चा आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डरटेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।
  • इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लाॅटरी द्वारा वरियता निर्धारित की जावेगी। लाॅटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा आवेदन राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।
  • इस योजना में आवंटी को आवंटित फ्लैट का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्राप्त करने की दिनांक से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य विधिक संस्था के देय समस्त करों एवं राशि (जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, शहरी जमाबंदी इत्यादी) का भुगतान करना होगा। 
  • किसी नुकसान होने या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/ फिक्सचर आदि का कार्य विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण किया जायेगाः- विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर सेनेटरी फिटिंग।
  • आवंटित किये जाने वाले प्रस्तावित डिजाईन/ स्पेसिफिकेशन/ साईज आदि में परिवर्तन किये जाने का विकासकर्ता/ फर्म को पूर्ण अधिकार होगा।
  • उक्त योजना में किसी दैनिक घटना/ प्राकृतिक आपदाओं/ न्यायालय के सीगन आदेश/ निर्माण सामग्री की अनउपलब्धता के कारण उक्त आवास/योजना की पूर्णता में विलम्ब पर विकासकर्ता/ फर्म किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा।
  • इस आवेदन पत्र में वर्णित शर्तां के अलावा किसी ब्रोकर/सेल प्रतिनिधि द्वारा किया गया कोई भी वायदा/ कमिटमेंट लागू नहीं होगा।
  • भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा यदि भविष्य में किसी पाॅलिसी, एक्ट, नियमों में कोई परिवर्तन किये जाने पर योजना में पड़ने वाले प्रभाव हेतु विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
  • आवेदक के विधिक उत्तराधिकारी/ मुख्यारआम तथा अन्य विधिक प्रतिनिधि इस आवेदन पत्र में विर्णित शर्तां की पालना हेतु बाध्य होंगे।
  • आवेदक को आवेदन से पूर्व परियोजनाओें एवं प्रचलित नियमों की पूर्ण जानकारी प्रदान की जायेगी। लाॅटरी के पश्चात् सफल आवेदकों की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
S.No.INSTALLMENT NAMEAmount in % of Agreement
1.Booking Amount (within 7 days of allotment)10%
2.On Beginning of Excavation10%
3.On Completion of Foundation10%
4.On Casting of Ground Floor10%
5.On Casting of 2nd Floor10%
6.On Casting of 5th Floor10%
7.On Casting of 8th Floor10%
8.On Casting of 11th Floor10%
9.On Casting of 14th Floor10%
10.On Completion of Tile Work5%
11.On Offer of Possession5%
 Total100%
S.No.अतिरिक्त शुल्क 
1.Club HouseRs.150/- per sq ft
2.Open Car ParkingRs.1,50,000/-
3.Covered Car ParkingRs.2,50,000/-
4.⁠Prime Location Charges (Podium Facing Flats)Block A – 12%
Block B – 8%
5.⁠GST and Stamp DutyAs per govt norms

क्लब हाउस मेम्बरशिप अनिवार्य है।*

* सेलेबल एरिया में प्लस या माइनस होने पर per sq. ft. के हिसाब से लेनदेन किया जायेगा

  1. फ्लैट लेने वाले आवंटी पात्रता के आधार पर वित्तीय संस्थाओं से ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस बाबत् विकासकर्ता/फर्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/ त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किये जायेंगे।
  2. आवंटी द्वारा ऋण की सुविधा प्राप्त नहीं करने की स्थिति में स्वयं से फ्लैट की संपूर्ण देय राशि विकासकर्ता/फर्म द्वारा जारी मांग पत्र में वर्णित तिथि से पूर्व जमा करवानी होगी।
  3. बैंक की शर्तों के अनुसार अधिकतम 80 प्रतिषत ऋण मिल सकता है।
  4. आवेदन राशि का बैंकर चैक या डी0डी0 JPRPARK INFRA LLP RERA COLLECTION AC के नाम बनाया जाये।
  5. योजना से संबंधित किसी भी प्रकार से विवाद का न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
  6. आवंटी फ्लैट के संबंध में भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की पालना के लिए बाध्य होगा।
  7. EWS के लिए 3 लाख तथा LIG के लिए 6 लाख की वार्षिक आय अनिवार्य है।
  • लॉटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा आवेदन राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजदिया जायेगा।
  • वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात् आवेदन राशि लौटाने का निवेदन करने या निर्धारित समय में आवंटन स्वीकृत नहीं करने पर, प्रशासनिक व्यय की कटौती करके शेष आवेदन राशि बिना ब्याज के लौटाई जा सकेगी। (प्रशासनिक व्यय चयनित फ्लैट की कुल राशि का 1% होगा)
  • यदि आवेदक का आवेदन पत्र किसी कमी के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं हाने पर आवेदक की जमा राशि रेखांकित चैक से रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर लौटा दी जायेगी। इस अवधि का विकासकर्ता/फर्म द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
  • प्रस्तावित योजना किसी अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी आवेदन राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।

परियोजना स्थल

प्रमुख संस्थानों से दूरियां:

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आवेदन की पात्रता

आवेदन की शर्ते

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